बेगूसराय ( चेरिया बरियारपुर) पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में 7 साल की सजा

बेगूसराय ( चेरिया बरियारपुर) पूर्व मंत्री मंजू वर्मा व पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में 7 साल की सजा मिली  


चर्चित इंडिया न्यूज़ : बेगूसराय ( विजय  चौधरी  ) बेगूसराय जिले के चर्चित चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या-143/2018 आर्म्स एक्ट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट बेगूसराय ने बड़ा फैसला सुनाते हुये बिहार सरकार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध रूप से 40 कारतूस अवैध हथियार रखने के आरोप में शनिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को अवैध हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 90-90 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
एमपी-एमएलए विशेष वाद संख्या-212143/18 की सुनवाई करते हुये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) सह विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ब्रजेश कुमार सिंह ने दोनों को दोषी पाया। फैसला सुनाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि 17 अगस्त 2018 में चेरिया बरियारपुर थाने में अवैध हथियार रखने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया था। लंबी सुनवाई और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।

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