शराब माफिया की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार, CCA लगाकर जिला बदर होंगे आरोपी
शराब माफिया की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार, CCA लगाकर जिला बदर होंगे आरोपी पटना ब्यूरो रिपोर्ट : बिहार में शराबबंदी कानून है। इसके बाद भी बिहार के हर जिले में बिक रही शराब और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाओं से परेशान नीतीश कुमार सरकार ने अब बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने तय किया है कि शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून (सीसीए) का इस्तेमाल करेगी। दरअसल सीसीए एक ऐसा कानून है जिसके तहत जिला में डीएम किसी को जिला बदर की सजा दे सकते हैं। अगर आरोपी जेल में बंद है तो उसे एक साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। बिहार के छपरा, गोपालगंज में हाल में जहरीली शराब पीने से 39 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये वो इलाके हैं जहां घटिया शराब पीने की वजह से पहले भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। लिहाजा यह निर्णय लिया गया है। पटना के पुलिस उप-महानिरीक्षक (डीआईजी) राजीव मिश्रा ने बताया है कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में पहले जो लोग गिरफ्तार हुए और जमानत पर निकलने के बाद फिर से शराब के धंधे में उतर गए, उन पर सीसीए का इस्तेमाल किया जाएगा। राजीव मिश्रा क...